पुणे। चुनाव प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान से संबंधित भ्रामक संदेशों से सतर्क रहें और ऐसी अफवाहों पर विश्वास न करें। हाल ही में व्हॉट्सऐप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक गलत संदेश फैलाया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि मतदाता सूची में नाम न होने पर फॉर्म नंबर 17 भरकर और मतदाता पहचान पत्र दिखाकर मतदान किया जा सकता है।
चुनाव प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह संदेश पूरी तरह से भ्रामक है। फॉर्म नंबर 17 दरअसल 10वीं और 12वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए होता है। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म नंबर 6 का उपयोग किया जाता है। लेकिन यह प्रक्रिया चुनाव से पहले पूरी होनी चाहिए। इसलिए, मतदाता सूची में नाम न होने पर मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।
चुनाव प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ऐसी भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतदाताओं से अनुरोध है कि वे इस तरह के संदेशों को न तो आगे बढ़ाएं और न ही उन पर विश्वास करें।