मतदान केंद्र में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध
पुणे। भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि यदि मतदाता के पास मतदान के समय मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, तो अन्य 12 प्रकार के प्रमाण पहचान के रूप में स्वीकार्य होंगे। इनमें से कोई भी एक प्रमाण प्रस्तुत करने पर मतदाता को मतदान करने की अनुमति मिलेगी, ऐसा जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सुहास दिवसे ने बताया। इसके साथ ही मतदान केंद्र में मोबाइल ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
पुणे जिले में विधानसभा चुनाव के अंतर्गत 21 मतदान क्षेत्रों में 20 नवम्बर को मतदान होने वाला है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी डॉ. दिवसे ने यह जानकारी दी है। जिन मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र है, उन्हें मतदान केंद्र पर अपनी पहचान स्थापित करने के लिए मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
जिन मतदाताओं के पास फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र नहीं है, उनके लिए आयोग द्वारा निर्धारित 12 प्रमाणों में से कोई भी एक प्रमाण प्रस्तुत किया जा सकता है। इन प्रमाणों में आधार कार्ड, मनरेगा के तहत जारी जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत जारी आरजीआई स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, पेंशन से संबंधित फोटोयुक्त दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा जारी कर्मचारी सेवा पहचान पत्र, संसद, विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों के लिए जारी आधिकारिक पहचान पत्र, और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों को जारी विशेष पहचान पत्र शामिल हैं।
मतदाता से अनुरोध किया गया है कि मतदान केंद्र पर जाते समय अपने साथ मतदाता सूचना पर्ची और उपरोक्त में से कोई एक पहचान प्रमाण अवश्य लेकर जाएं।
मतदान केंद्र में मोबाइल प्रतिबंधित मतदान के दौरान गोपनीयता बनाए रखने के लिए मतदान केंद्र पर मोबाइल ले जाना वर्जित है। मतदान केंद्र में मोबाइल ले जाकर मतदान का चित्रण करना चुनावी गोपनीयता का उल्लंघन माना जाएगा, जो एक चुनावी अपराध है। इस दृष्टिकोण से, मतदाताओं को निर्देश दिया गया है कि वे मतदान केंद्र पर मोबाइल फोन न लाएं। मतदान केंद्र पर किसी भी अनुचित गतिविधि से बचने और गोपनीयता बनाए रखने के लिए सभी मतदाता मतदान केंद्राध्यक्ष और अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें, ऐसा आह्वान जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सुहास दिवसे ने किया है।